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शिक्षकों को सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार मिलेगा संवर्ग परिवर्तन का मौका

शिक्षकों को सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार मिलेगा संवर्ग परिवर्तन का मौका

एलटी शिक्षकों के होंगे अंतरमंडलीय तबादले

विभागीय मंत्री ने एसओपी जारी करने के दिए निर्देश

देहरादून। राज्य सरकार ने विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत एलटी संवर्ग के शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी कर दी है। सरकार ने एलटी शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन कर मंडल परिवर्तन को लेकर विभाग को शीघ्र एसओपी जारी करने के निर्देश दिये हैं। जिसके क्रम में अब एलटी शिक्षकों के तबादले एक मंडल से दूसरे मंडल में हो सकेंगे। एलटी शिक्षक को सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार संवर्ग परिवर्तन का मौका मिलेगा। इसके लिये उन्हें अपने मूल संवर्ग में कम से कम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करनी आवश्यक होगी तभी वह अंतरमंडलीय स्थानांतरण के लिये पात्र होंगे।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के एलटी संवर्ग शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग पर विचार करते हुये राज्य कैबिनेट ने हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में संशोधन कर अंतरमंडलीय स्थानांतरण को मंजूरी प्रदान की। सरकार ने इस संशोधन के जरिये एलटी संवर्ग के शिक्षकों को सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार मंडल परिवर्तन करने का मौका दिया है ताकि शिक्षक इच्छित मंडल में अपनी शेष सेवा पूरी कर सके। डा. रावत ने बताया कि एलटी शिक्षकों के संवर्ग परिवर्तन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में शीघ्र ही शासन स्तर से एसओपी जारी की जायेगी। जिसके उपरांत विभागीय स्तर पर अंतरमंडलीय स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जायेगी, जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं। विभागीय मंत्री ने बताया कि नये प्राविधानों के तहत ऐसे सहायक अध्यापको को मंडल परिवर्तन का मौका मिलेगा जिन्होंने अपने मूल संवर्ग में न्यूनतम 05 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को मंडल परिवर्तन का लाभ सम्पूर्ण सेवा में मात्र एक बार ही अनुमन्य होगा। एक मंडल से दूसरे मंडल में स्थानांतरित शिक्षक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नवीन संवर्ग में कनिष्ठतम हो जायेंगे।

विभागीय मंत्री डा. रावत ने बताया कि मंडल परिवर्तन करते समय सामान्य शाखा में कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण सामान्य शाखा जबकि महिला शाखा में कार्यरत शिक्षिकाओं का स्थानांतरण महिला शाखा में ही किया जायेगा। दोनों मंडलों में जिस मंडल में विषयवार वास्तविक रिक्तियों की संख्या कम होगी उस विषय में उतनी सीमा तक ही समान श्रेणी के विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि इच्छुक शिक्षक सम्बंधित मंडल स्तर पर ही आवेदन किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षणोपरान्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा शिक्षकों को मंडल आवंटित किये जायेंगे। जिस हेतु शासन स्तर पर गठित समिति से अनुमोदन लेना आवश्यक है।

डा. रावत ने बताया कि अंतरमंडलीय स्थानांतरण में पारदर्शिता को लेकर शासन स्तर पर अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है। जिसमें अपर सचिव कार्मिक, संयुक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा, उप सचिव व अनु सचिव माध्यमिक शिक्षा बतौर सदस्य शामिल किये गये हैं। डा. रावत ने उम्मीद जताई कि अंतरमंडलीय स्थानांतरण से शिक्षकों की समस्या दूर हो जायेगी और वह शिक्षण कार्यों में जुटकर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे।

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